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West Bengal : ईडी ने शेख शाहजहां के खिलाफ सबूत देने के लिए कोर्ट से मांगा वक्त, अगली सुनवाई 3 फरवरी को

शाहजहां के वकील के अनुरोध को सुनकर न्यायाधीश ने कहा कि वह ऐसा कोई निर्देश नहीं देंगे. यानी कोर्ट ने शनिवार तक शाहजहां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने की दलील को सीधे तौर पर खारिज कर दिया.

पश्चिम बंगाल में 25 दिनों से लापता शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत के लिए बैंकशाल कोर्ट की विशेष ईडी (ED) अदालत में अर्जी दी गई थी. शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत मामले पर मंगलवार को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई. शाहजहां के वकीलों ने सवाल उठाया कि आखिर शाहजहां को ईडी क्यों समन कर रही है ? उनके पास उसके खिलाफ क्या सबूत हैं? इसके जवाब में ईडी ने कोर्ट को बताया कि चूंकि शाहजहां की अग्रिम जमानत की अर्जी सोमवार को दाखिल की गई थी, इसलिए ईडी इसके लिए तैयार नहीं है. उन्होंने शाहजहां के खिलाफ सबूत प्रस्तुत करने के लिए अदालत से शनिवार तक का समय मांगा है. यह सुनकर न्यायाधीश ने शाहजहां का मामला शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया. शाहजहां के वकील ने काउंटर कोर्ट से कहा कि ऐसे में कोर्ट को ‘नो-कोर्सिव एक्शन’ का आदेश देना चाहिए ताकि शनिवार तक शाहजहां के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए.

वकील की अपील शनिवार तक शाहजहां के खिलाफ ना हो सख्त कार्रवाई

शाहजहां के वकील के अनुरोध को सुनकर न्यायाधीश ने कहा कि वह ऐसा कोई निर्देश नहीं देंगे. यानी कोर्ट ने शनिवार तक शाहजहां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने की दलील को सीधे तौर पर खारिज कर दिया. गौरतलब है कि शाहजहां ने इस मामले में एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जब ईडी ने संदेशखाली घटना को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो शाहजहां ने अपने वकील के माध्यम से अदालत से कहा कि वह इस मामले में अपना बयान देना चाहते हैं. लेकिन बाद में शाहजहां ने वह अनुरोध वापस ले लिया था. उन्होंने सोमवार को अग्रिम जमानत की मांग करते हुए मामला दायर किया था. शाहजहां पर कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं . सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहजहां को गिरफ्तार करना आसान नहीं है, हजारों कानूनी उलझनें हैं.

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