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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

अभियुक्त ने बच्ची के साथ तीन बार शारीरिक संबंध बनाया और उसे दवा भी खिलायी. जब इसकी जानकारी घरवालों को मिली, तो सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. अभियुक्त एक नवंबर 2022 से जेल में है.

रांची : पाेक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने छठी कक्षा की छात्रा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अभियुक्त जोहन डांग को 20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने सात गवाहों को प्रस्तुत किया. मामला राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के वर्ष 2021 का है. अभियुक्त छात्रा के घर में किराये पर रहता था. अभियुक्त पर मकान मालिक की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप है. इस घटना को 20 जून 2021 को अंजाम दिया गया था. अभियुक्त ने बच्ची के साथ तीन बार शारीरिक संबंध बनाया और उसे दवा भी खिलायी. जब इसकी जानकारी घरवालों को मिली, तो सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. अभियुक्त एक नवंबर 2022 से जेल में है.

साइबर अपराधी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा

रांची: इडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने साइबर फ्रॉड के मामले में मंगलवार को आरोपी संतोष यादव को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने साइबर अपराधी द्वारा साइबर फ्रॉड से कमाये गये 15 लाख 24 हजार 500 रुपये को सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया.

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मामले में इडी की ओर से सात गवाह पेश किये गये. उल्लेखनीय है कि देवघर जिला के मधुपुर थाना कांड संख्या 351/17 के आधार पर इडी ने धन-शोधन निवारण अधिनियम के तहत इसीआइआर दर्ज किया था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छद्म वेश में संतोष यादव धोखाधड़ी व साइबर फ्रॉड कर धन अर्जित करता है. इस सूचना के आधार पर संतोष यादव को देवघर के छतापातर स्थित घर से गिरफ्तार किया था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने संतोष यादव द्वारा साइबर अपराध से अर्जित 15 लाख 24 हजार 500 रुपये, मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त किया था.

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