रांची, राणा प्रताप: झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित अन्य की सजा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई की. जस्टिस रत्नाकर भेंगरा व जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए इसे दूसरी सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया. ये मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है. सीबीआई की ओर से इस मामले में लालू प्रसाद सहित छह सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने की मांग की गयी है. इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सीबीआई की विशेष अदालत से मिल चुकी है. छह सजायाफ्ता में से फूलचंद सिंह, आरके राणा समेत तीन सजायाफ्ताओं का निधन हो चुका है.
हाईकोर्ट से सजा बढ़ाने की मांग
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीबीआई की ओर से याचिका दायर कर चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में लालू प्रसाद सहित छह सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने की मांग की गयी है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य सहित छह आरोपियों को तीन से छह साल की सजा सुनायी है. सीबीआई ने अधिकतम सजा देने की मांग की है.
सात साल तक की सजा देने की मांग
आपको बता दें कि चारा घोटाले के इस मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा मिली है. उन्हें सात साल तक की सजा मिलनी चाहिए. छह में से फूलचंद सिंह, आरके राणा समेत तीन सजायाफ्ताओं का निधन हो चुका है.