15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गोड्डा : स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 30 वर्ष सश्रम कारावास की सुनायी सजा

पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात घटना को सत्य पाया गया. मुकदमा विचारण के दौरान कुल 12 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई, जिसके आधार पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया.

गोड्डा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनायी है. सजावार आरोपी सोनालाल सेन मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरौनी बाजार का रहनेवाला है. न्यायालय ने आरोपी को छह पॉक्सो एक्ट के तहत 30 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं भादवि 366 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 506 में एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. न्यायालय ने सभी सजायें साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. नाबालिग लड़की द्वारा 18 मई 2022 की घटित घटना को लेकर मुफस्सिल थाना में प्राथमिक दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना की रात पीड़िता अपने घर के दरवाजे पर थी. तभी सोनालाल सेन अपने स्टाफ कैलाश के साथ आया और मुंह में कपड़ा दबाकर अपहरण कर लिया.

एक लाख रुपये लगा जुर्माना, नहीं देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा

पान की दुकान में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को आरोपी ने अंजाम दिया. घटना की जानकारी नहीं देने की धमकी भी दी. रात्रि दो बजे किसी तरह भागकर घर आयी पीड़िता ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी. पीड़िता के घरवालों ने मुखिया एवं गांव में अन्य को इसकी जानकारी दी. पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात घटना को सत्य पाया गया. मुकदमा विचारण के दौरान कुल 12 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई, जिसके आधार पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया. कोर्ट ने निर्णय की कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को भी अग्रसारित किया है.ताकि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़िता को आर्थिक सहायता दिलायी जा सके.

Also Read: गोड्डा : सेवानिवृत एक पदाधिकारी एवं 13 परियोजना कर्मियों को दी गयी विदाई

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें