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झारखंड: पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज, अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस में हैं आरोपी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को मनी लाउंड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. अदालत ने याचिका खारिज कर दी है.

रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गयी. इससे पहले ईडी की अदालत ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. दोनों पक्षों की ओर से जमानत पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

पंकज मिश्रा 19 जुलाई 2022 को हुए थे गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को मनी लाउंड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. पूछताछ के लिए ईडी ने पंकज को रिमांड पर भी लिया था, लेकिन पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था. इलाज और जांच के दौरान क्रोनिक पैंक्रियाज की पुष्टि हुई थी. रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा को मेडिकल बोर्ड ने नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने की सलाह दी. मेडिकल बोर्ड के सामने इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा है कि दर्द की दवा फोर्टवीन (प्रतिबंधित दवा) से हल्की दवा देने पर उनको बेचैनी हो जाती है. ऐसे में नशा मुक्ति केंद्र के अलावा इलाज के लिए कोई दूसरी जगह नहीं बची है.

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ईडी के बाद अब हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज

आठ जुलाई 2022 को ईडी ने पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. पंकज मिश्रा को ईडी के दिल्ली कार्यालय तलब किया गया था. इसके बाद नौ जुलाई को पंकज मिश्रा व अन्य को पूछताछ के लिए ईडी के रांची कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद पंकज मिश्रा ने बीमारी का बहाना बनाते हुए ईडी से समय मांगा था. इसके बाद वह 19 जुलाई 2022 को पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे. लंबी पूछताछ के बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया था. इसके बाद उन्होंने ईडी की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी. यहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली है.

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