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Income Tax: रिटर्न भरने से पहले जान लें तरीका, इन 9 तरह से बचा सकते हैं टैक्स, नौकरीपेशा को मिलेगी राहत

Income Tax: केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐसी स्कीम चलायी जा रही है जिसमें निवेश करके आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. आइये जानते हैं कि कौन-कौन से स्कीम हैं.

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Income Tax: आज के वक्त में नौकरीपेशा लोगों के लिए आयकर बचाना एक बड़ी चुनौती बन गयी है. अगर आप भी इस साल अपना टैक्स सेव करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. अगर, आप सुनियोजित तरीके से टैक्स सेविंग का प्लान करेंगे तो ज्यादा पैसे बचा सकेंगे.

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केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐसी स्कीम चलायी जा रही है जिसमें निवेश करके आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. आइये जानते हैं कि कौन-कौन से स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप रिटर्न के साथ आपना पैसा बचा सकते हैं.

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फिक्स डिपॉजिट

अगर आप पांच सालों के लिए एफडी करते हैं तो आपको जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की रकम पर आयकर की धारा 80सी के तहत छूट मिलता है. वर्तमान में बैंकों के द्वारा सात से आठ प्रतिशत तक का ब्याज दिया जा रहा है.

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पीपीएफ

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश करके भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं. ये एक लॉग टर्म निवेश है जिसमें 15 सालों का लॉक इन पीरियड होता है. हर तिमाही में इसके ब्याज दरों में बदलाव होता है. जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है.

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इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में तीन सालों का लॉक इन पीरियड होता है. हालांकि, इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है. एक वित्त वर्ष में एक लाख रुपये का रिडेम्पशन टैक्स फ्री और उसके बाद, दस प्रतिशत के दर से कर लगता है.

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नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर पांच सालों के लिए एक फिक्स ब्याज मिलता है. एक वित्त वर्ष में आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.

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जीवन बीमा पॉलिसी

अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम पर जीवन बीमा पॉलिसी से सालाना 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स सेव कर सकते हैं.

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नेशनल पेंशन सिस्टम

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में आप सरकार के भरोसे के साथ निवेश कर सकते हैं. उसमें आप दो लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं. साथ ही, 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये का एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स प्राप्तत कर सकते हैं.

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EPFO

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में निवेश पर आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं.

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सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम

अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश करके टैक्स का लाभ ले सकते हैं. ये पांच सालों के लिए निवेश करने की स्कीम है.

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सुकन्या समृद्धि योजना

बच्चियों की समाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही है. इसमें सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भी शामिल है. इस स्कीम में निवेश टैक्स फ्री है.

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