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झारखंड के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति AICTE की गाइडलाइन पर होगी

पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कर्मशाला अधीक्षक का पद व्याख्याता के संवर्ग का होगा. नियमावली के अनुसार झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा राज्य सेवा होगी. सेवा के सभी सदस्य सरकार के नियंत्रण में होंगे.

रांची : झारखंड के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों व अन्य पदों पर नियुक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीइ) के मापदंड के अनुरूप होगी. राज्य सरकार ने झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस नियमावली के तहत निदेशक/प्राचार्य, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी नियुक्ति जेपीएससी की अनुशंसा पर होगी. कर्मशाला अधीक्षक की भी नियुक्ति जेपीएससी द्वारा होगी. यह पद असिस्टेंट प्रोफेसर के संवर्ग का होगा. इसी प्रकार पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, व्याख्याता, कर्मशाला अधीक्षक के पद को जेपीएससी की अनुशंसा से भरी जायेगी.

पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कर्मशाला अधीक्षक का पद व्याख्याता के संवर्ग का होगा. नियमावली के अनुसार झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा राज्य सेवा होगी. सेवा के सभी सदस्य सरकार के नियंत्रण में होंगे. इन सभी पदों पर नियुक्ति एआइसीटीइ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित योग्यता एवं अनुभव लागू होंगे. सरकार अगले तीन वर्ष की संभावित रिक्तियों की गणना कर आयोग के पास प्रस्ताव (अधियाचना) भेजेगी. आयोग द्वारा मेधा सूची का निर्धारण किया जायेगा. नियुक्ति परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर लेने का अधिकार आयोग के पास होगा.

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आयोग द्वारा जिन पदों पर सीधी नियुक्ति की जाती है, उन पदों को छोड़ कर शेष पदों पर विभागीय समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कर तीन नाम का पैनल बना कर सरकार के पास भेजी जायेगी. जिसमें किसी एक पर सरकार द्वारा चयन किया जायेगा. विभागीय समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे. व्याख्याता के लिए न्यूनतम आयुसीमा 22 वर्ष, विभागाध्यक्ष के लिए 34 वर्ष, पॉलिटेक्निक प्राचार्य के लिए 40 वर्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 34 वर्ष, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 34 वर्ष, प्रोफेसर के लिए 40 वर्ष, इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक/प्राचार्य के लिए 44 वर्ष निर्धारित किये गये हैं.

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