Prabhat Khabar Print Desk : पूर्व सीएम मधु काेड़ा गुरुवार को दो मामलों में पीएमएलए के विशेष कोर्ट में हाजिर हुए. पहला राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का है. इस मामले में सुनवाई की तिथि कोर्ट ने पांच मार्च निर्धारित की है. वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467.76 करोड़ रुपये मिले थे. इसके तहत झारखंड के छह जिलों के 27359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था. आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आइवीआरसीएल को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का टेंडर दे दिया था. टेंडर देने के लिए लेन-देन का आरोप था. इस मामले में मधु कोड़ा को 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी. दूसरा मामला आय से अधिक संपत्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है.
कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत
आयकर रिटर्न नहीं भरने के मामले में सिंहभूम से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने गुरुवार को सीजेएम सह आर्थिक अपराध के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सरेंडर किया. अदालत ने 10-10 हजार के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत दी. अदालत में गीता कोड़ा की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने पक्ष रखा. इससे पहले 19 जनवरी को कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गीता कोड़ा को अग्रिम जमानत दी थी. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में आयकर रिटर्न नहीं भरने पर और मामले में सही जानकारी नहीं देने के आरोप में चार जनवरी 2012 को केस दर्ज किया गया था. गीता कोड़ा ने राहत देने के लिए 20 दिसंबर को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. इससे पूर्व मामले में गीता कोड़ा झारखंड हाइकोर्ट भी गयी थीं. पांच साल तक मामले पर स्टे रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी. स्टे की अवधि समाप्त होने के बाद गीता कोड़ा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.