लखनऊ: यूपी सरकार ने प्रदेश में एस्मा (ESMA) लगा दिया है. इसके चलते अब उत्तर प्रदेश में छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा. इसके बावजूद कोई कर्मचारी हड़ताल में लिप्त पाया गया तो, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा. किसानों के आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने एस्मा लगाककर सबको चौंका दिया है. इससे पहले 2023 में बिजली कर्मियों की हड़ताल के दौरान भी एस्मा लगाया गया था. इसमें कई अधिकारियों को हिरासत में लिया गया था और कई को निलंबित भी किया गया था.
एस्मा लगने के साथ यूपी के सभी सरकारी, निगमों, प्राधिकरण में हड़ताल प्रतिबंधित हो गई है. एस्मा का मतलब आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम (Essential Service Management Act) है. इसे हड़ताल रोकने के लिए लगाया जाता है. अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है.