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पश्चिम बंगाल : डीजीपी राजीव कुमार ने कहा, संदेशखाली में सब की शिकायत सुनेगी पुलिस, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

राज्य पुलिस के डीजी राजीव कुमार बुधवार के बाद गुरुवार की सुबह से एक्शन में आ गये हैं. वह सुबह संदेशखाली से धमाखाली पहुंचे. डीजी ने कहा, ''कानून तोड़ने वालों को निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाएगा.

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने कहा कि पुलिस संदेशखाली (Sandeshkhali) में हर व्यक्ति की शिकायत सुनेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. राजीव कुमार बुधवार को संदेशखाली गए थे और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अशांत क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने के लिए रात भर वहीं रुके थे, उन्होंने वहां महिलाओं पर अत्याचार करने के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. राजीव कुमार ने आज सुबह धमाखालि में संवाददाताओं से कहा ‘‘मैं यहां अपने अधिकारियों से बातचीत करने आया हूं. जनता की सुरक्षा देखना हमारी जिम्मेदारी है. हम प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत सुनेंगे और अगर जमीन हथियाने की या और कोई घटना है तो हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. अगर लोग अत्याचार में शामिल पाए जाते हैं, तो हम उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे.

राजीव कुमार पहली बार इलाके का दौरा करने पहुंचे थे

’संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कुमार की क्षेत्र की यह पहली यात्रा है. उन्होंने दक्षिण बंगाल के अतिरिक्त महानिदेशक सुप्रतिम सरकार, बशीरहाट पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक हसन मेहदी रहमान और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें कीं, साथ ही बुधवार शाम को निकटवर्ती सितुलिया, सरदारपारा, मणिपुर का भी दौरा किया था.यौन हिंसा और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक विशेष टीम संदेशखालि का दौरा कर रही है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर संदेशखाली में हिंसा की घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट मांगी है और अपराध करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का चार सप्ताह के भीतर विवरण मांगा है.

शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिवप्रसाद हाजरा के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिवप्रसाद हाजरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया. तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म), 342 (किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करना) 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.अधिकारी कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए वहां गए थे.संदेशखाली में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां और हाजरा और सरदार सहित उसके ‘‘गिरोह’’ ने उनका यौन उत्पीड़न किया साथ ही बलपूर्वक जमीन पर कब्जा कर लिया है.

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