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हेमंत सोरेन के झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने पर हाईकोर्ट में सुनवाई 26 को, देखें VIDEO

हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार (26 फरवरी) को सुनवाई होगी. प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत से डबल झटका लगने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था.

Hemant Soren News: हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार (26 फरवरी) को सुनवाई होगी. प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत से डबल झटका लगने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है.

हेमंत सोरेन की याचिका पर जस्टिस एसएन प्रसाद करेंगे सुनवाई

ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी, तो उनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए. यह उनका संवैधानिक अधिकार है. शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस याचिका पर जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. याचिकाककर्ता की दलील सुनने के बाद जस्टिस एसएन प्रसाद ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.

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हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को झारखंड हाईकोर्ट का नोटिस

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया गया. झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई 26 फरवरी को होगी. महाधिवक्ता राजीव रंजन और सीनियर एडवोकेट पीयूष चित्रेश ने हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रखा.

चंपाई सोरेन के शक्ति परीक्षण में शामिल हुए थे Hemant Soren

ज्ञात हो कि 31 जनवरी की रात को गिरफ्तारी के बाद 5 फरवरी को हेमंत सोरेन विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में शामिल हुए थे. पीएमएलए कोर्ट की अनुमति से वह चंपाई सोरेन सरकार के शक्ति परीक्षण में शामिल हुए थे. लेकिन, इस बार ईडी के विशेष जज राजीव रंजन की अदालत ने हेमंत सोरेन को विधानसभा के सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया.

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पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत को बजट सत्र में शामिल होने की नहीं दी अनुमति

पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील की दलील का ईडी के वकील ने विरोध किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के वकील ने विशेष अदालत में जज राजीव रंजन के सामने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन अभी गिरफ्तार हैं. गिरफ्तारी की स्थिति में उनके अधिकार सीमित हो जाते हैं. इसलिए उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए.

31 जनवरी की रात को ईडी ने किया था हेमंत सोरेन को गिरफ्तार

हेमंत सोरेन और ईडी के वकीलों की दलील सुनने के बाद जज राजीव रंजन ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया. बता दें कि हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी के अधिकारियों ने 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया था. इसके पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.

हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 बार भेजा समन

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उन्हें 10 बार नोटिस भेजा और कथित जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया. लेकिन, हेमंत सोरेन ने सिर्फ दो बार ईडी को पूछताछ का मौका दिया. 10वें समन पर जब हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए, तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान करीब 40 घंटे तक किसी को जानकारी नहीं थी कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन कहां हैं.

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