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झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम की अदालत से समन जारी, ईडी ने दायर किया है शिकायतवाद

ईडी द्वारा जारी समन की अवहेलना मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम की अदालत ने समन जारी किया. इस मामले में ईडी ने शिकायतवाद दायर किया है.

रांची: समन की अवहेलना मामले में दायर शिकायतवाद पर सीजेएम की अदालत ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सोमवार को समन जारी किया और उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने पिछले दिनों संज्ञान लिया था. अब हेमंत सोरेन पर इस मामले में मुकदमा चलेगा. सीजेएम कोर्ट में आईपीसी की धारा-174 के तहत संज्ञान लिया गया है. जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 10 समन जारी किया था, लेकिन सिर्फ दो बार ही उनसे ईडी की टीम सीएम आवास जाकर पूछताछ कर सकी थी. फिलहाल हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में रांची की होटवार जेल में हैं.

हेमंत सोरेन को 10 बार ईडी ने जारी किया था समन
समन की अवहेलना मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 10 बार समन किया गया था. इसमें से सिर्फ दो समन पर ही हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे, जबकि बाकी के आठ समन पर हेमंत सोरेन का उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है.

ईडी की टीम हेमंत सोरेन से समन पर दो बार कर चुकी है पूछताछ
उल्लेखनीय है कि ईडी के आठवें समन पर 20 जनवरी को और दसवें समन पर 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से ईडी ने सीएम आवास जाकर पूछताछ की थी. इसके खिलाफ ईडी ने सीजेएम की अदालत ने शिकायतवाद दर्ज कराया था. इस मामले में सुनवाई के बाद सीजेएम की अदालत ने संज्ञान लिया था. इसके बाद आज सोमवार को हेमंत सोरेन को समन जारी किया एवं अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा. ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया था कि समन के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपस्थित नहीं होने पर दिल्ली सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था.

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