जमशेदपुर : सिलिकोसिस मरीजों के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ झारखंड (ओसाज) के महासचिव समित कुमार कार ने रविवार को प्रेस बयान जारी किया है. इसमें जिला प्रशासन से 161 सिलिकोसिस से पीड़ित मजदूरों को मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर कुणाल कुमार सिंह को मरणोपरांत चार लाख और एमजीएम में इलाजरत मजदूर जगरनाथ पातर को एक लाख रुपये मुआवजा दिया गया.
वहीं 19 जून 2023 को उन्होंने एनएचआरसी में केस किया था, जिसमें 161 मजदूरों को मुआवजा देने का मामला उठाया था. इसमें 27 मजदूरों की मौत हो गयी थी, लेकिन प्रशासन ने मात्र दो मजदूरों को मुआवजा दिया, जबकि सभी जीवित और सिलिकोसिस पीड़ित बीमार मजदूरों को मुआवजा नहीं दिया गया.
संस्था की ओर से कई सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों के एक्स-रे का डिजिटल प्लेट एमजीएम अधीक्षक को उपलब्ध कराया गया था, ताकि मजदूरों की जांच हो सके. 161 में कई मजदूर इएसआइ से भी निबंधित हैं. नियमत: इएसआइ से निबंधित सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर और उनके आश्रितों को श्रम कानून के तहत मुआवजा मिलना चाहिए. अभी भी 50 से अधिक मजदूर सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं. इसमें 15 मजदूर गंभीर रूप से पीड़ित हैं.
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