करीब 16 वर्षों बाद राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय राजी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृति योजना का लाभ मिल सकेगा. एसा आदिवासी कल्याण आयुक्त के आदेश के बाद संभव हो सका है. इससे पहले विद्यालय को मान्यता मिलने के बाद से ई-कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सका था. इस कारण छात्र छात्राएं छात्रवृति योजना से वंचित थे. इस संबंध में प्रभात खबर ने 23 मार्च को ई-कल्याण पोर्टल में नहीं हो पाया है राजकीयकृत प्लस टू उवि राजी का पंजीयन, 16 वर्षो से छात्रवृति से वंचित हैं विद्यार्थीृ- शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. समाचार छपने के बाद आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में 28 मार्च को आदेश (पत्रांक-373) आदेश निर्गत किया है. इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के परीक्षाफल में विलंब होने एवं छात्रवृति विलंब से प्राप्त होने के कारण झारखंड सरकार एवं राज्य के बाहर ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकृत शैक्षणिक संस्थानों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ई कल्याण पोर्टल 30 अप्रैल तक खुला रहेगा.
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शैक्षणिक संस्थानों का 15 तथा विद्यार्थियों का 30 अप्रैल तक ई-कल्याण पोर्टल पर होगा निबंधन
शैक्षणिक संस्थानों का 15 तथा विद्यार्थियों का 30 अप्रैल तक ई-कल्याण पोर्टल पर होगा निबंधन
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