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शादी की नीयत से भगाने के दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास

किशोरी को शादी की नीयत से भगाने का था आरोप

बोकारो.

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय सह पोक्सो स्पेशल राजीव रंजन की अदालत ने 16 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से भगाने के आरोपी कारीपानी चंद्रपुरा निवासी रंजीत कुमार सेठी (45) को गुरुवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है. सजा पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई गयी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त साधारण कारावास काटनी होगी. साथ ही अंडर सेक्शन 366ए आइपीसी के तहत सात साल की सजा सुनायी गयी है. इसमें पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है. उक्त जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. सभी सजा एक साथ चलेंगे. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अनु मिश्रा ने पक्ष रखा. उक्त जानकारी विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने दी. बताया कि उक्त मामला चंद्रपुरा थाना में आठ नवंबर 2022 को दर्ज किया गया था. मामले में वादी पीड़िता की मां ने बताया था कि पांच नवंबर 2022 को सुबह करीब 10.30 बजे किशोरी घर से बिना किसी को कुछ बताए चली गयी. काफी देर के बाद उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली. किशोरी अपने साथ कपड़ों का एक सेट लेकर गयी थी. इससे परिजनों को संदेह हुआ कि उसे बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से भगा ले जाया गया है. इसके बाद पुलिस से शिकायत की गयी. छानबीन में अभियुक्त की संलिप्तता पायी गयी.

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