लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को कुछ राहत मिली है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में 3,500 करोड़ रुपये के टैक्स मामले पर सोमवार को कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह लोकसभा चुनावों को देखते हुए 3,500 करोड़ रुपये के टैक्स मांग नोटिस के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा. कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया. शीर्ष कोर्ट ने टैक्स मांग के खिलाफ कांग्रेस की याचिका की सुनवाई जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दी.
अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की ओर से पिछले दिनों से दावा किया जा रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पार्टी को नोटिस दिया जा रहा है. रविवार को कांग्रेस की ओर से कहा गया कि डिपार्टमेंट से एक बार फिर नया नोटिस मिला है, जिसके जरिये आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग की गई है. बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग की जा चुकी है.
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आज हुई कोर्ट में सुनवाई
कांग्रेस ने 135 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसपर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अभी कांग्रेस के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इधर, नोटिस मिलने के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है. पार्टी का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है.
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