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Imran Khan: तोशाखाना मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ी राहत, कोर्ट ने 14 साल की सजा को निलंबित किया

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 14 साल की सजा को निलंबित कर दिया है. मालूम हो आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी.

Imran Khan: इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी.

इमरान और बुशरा बीबी को सजा के साथ-साथ 78.7 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया था

तोशाखाना मामले में कोर्ट ने 31 जनवरी को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई थी. सजा के अलावा कोर्ट ने दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने से रोक भी लगाया था. कोर्ट ने उन पर 78.7 करोड़ रुपये का सामूहिक जुर्माना भी लगाया था.

इमरान खान और बुशरा बीबी को शादी मामले में 7-7 साल की सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की शादी को अवैध बताते हुए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी. इसी साल 3 फरवरी को पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की शादी को अवैध बताया था. ‘गैर-इस्लामिक निकाह’ मामले में कोर्ट ने करीब 14 घंटे की सुनवाई की और फिर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई और पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

क्या है तोशाखाना मामला

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है. तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए. खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया.

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