FASTag Rules: कार, बस, ट्रक, टेम्पो आदि गाड़ियां रखने वाले सावधान हो जाएं. देश में अब ‘वन व्हीकल-वन फास्टैग’ नियम लागू हो गया है. अब अगर कोई भी वाहन चालक या मालिक के पास एक गाड़ी के लिए एक से अधिक फास्टैग होगा, तो ऐसा करना उन्हें भारी पड़ सकता है. 1 अप्रैल 2024 से वन व्हीकल वन फास्टैग का नियम लागू हो जाने के बाद अब वाहन मालिकों-चालकों को अपने किसी एक ही फास्टैग का केवाईसी कराना आवश्यक हो गया है. ऐसा नहीं करने पर उनका फास्टैग काम करना बंद कर देगा और उन्हें टोल प्लाजा पर अधिक पैसों का भुगतान करना पड़ेगा.
FASTag में फर्जीवाड़ा करने वालों पर लगाम
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1 अप्रैल 2024 से पूरे देश में वन व्हीकल वन फास्टैग नियम को लागू कर दिया है. दरअसल, यह नियम एक गाड़ी के लिए एक से अधिक फास्टैग बनवाकर फर्जीवाड़ा करने वालों पर लगाम लगाने के लिए लागू किया गया है. इतना ही नहीं, कई लोग दूसरे के नाम से फास्टैग बनवाकर अपनी गाड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. जिनके पास एक अधिक से फास्टैग होता है, वे अपनी मर्जी से विंडशील्ड पर केवल दिखाने के लिए फास्टैग लगाते थे, लेकिन भुगतान के लिए दूसरे कार्ड का इस्तेमाल करते थे. लेकिन, अब नया नियम लागू हो जाने के बाद इस फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी.
एक से अधिक FASTag हो जाएगा डी-एक्टिवेट
अब वन व्हीकल वन फास्टैग का नियम लागू हो जाने के बाद जिन लोगों के पास एक कार के लिए एक से अधिक फास्टैग है, वह डी-एक्टिवेट हो जाएगा. अब उन्हें केवल एक फास्टैग का केवाईसी कराना होगा. जब तक वे अपने वैध फास्टैग को केवाईसी नहीं कराएंगे, तब तक वह एक्टिवेट नहीं होगा और तब उन्हें टोल प्लाजा पर ज्यादा पैसों का भुगतान करना पड़ेगा. इतना ही नहीं, केवाईसी नहीं कराने वाले का फास्टैग ब्लैकलिस्टेड भी हो सकता है.
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FASTag में मौजूदा बैलेंस का भी नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल
इतना ही नहीं, अगर किसी के पास एक गाड़ी के लिए एक से अधिक फास्टैग है और उसमें पैसा बैलेंस है, तो अब 1 अप्रैल के बाद वे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें हर हाल में केवाईसी कराना ही होगा. एक से अधिक फास्टैग का पैसा बिना किसी इस्तेमाल के बर्बाद हो जाएगा.
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