Delhi Excise Policy Case: ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, ईडी आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने जा रही है. अगर ऐसा करेंगे, तो वो कहेंगे कि चुनाव के समय ऐसा किया जा रहा है, अगर नहीं करेंगे, तो पूछा जाएगा कि सबूत कहां हैं. उन्होंने कोर्ट से कहा, अरविंद केजरीवाल को लेकर जांच भी खत्म नहीं हुआ है.
मनी लॉन्ड्रिंग अपराध हत्या से भी बदतर : एसवी राजू
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में डाला जाना चाहिए. उन्होंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग अपराध हत्या से भी बदतर, क्योंकि हत्या तो आवेश में की जाती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग ठंडे दिमाग से की जाती है. उन्होंने आगे कहा, मैं हत्या कर सकता हूं, बलात्कार कर सकता हूं, लेकिन पुलिस से कह दूं.. नहीं, नहीं, मुझे गिरफ्तार मत करो. चुनाव नजदीक हैं. कोई भी राजनीतिक नेता आएगा और कहेगा, हमें छूट मिलेगी क्योंकि चुनाव नजदीक हैं. यह बिल्कुल फर्जी है. इस तरह हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव नजदीक हैं? हम कैसा कानून बना रहे हैं?
ईडी के पास शराब घोटाले का कई सबूत
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा, AAP ने सभी बड़े भुगतान नकद में किए गए थे. उन्होंने कहा, ईडी के पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटरों के बयान हैं, हमारे पास आयकर डेटा भी है.
हाईकोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का ‘सरगना’ बताया
ईडी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ‘आबकारी घोटाले’ के ‘सरगना’ एवं ‘षडयंत्रकारी’ हैं और इसके पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह मानने के कारण हैं कि वह धनशोधन के अपराध के दोषी हैं. ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन मामले में एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) नेता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का विरोध करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि राजनीतिक दल, जो अपराध की आय का ‘प्रमुख लाभार्थी’ था, ने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है. ईडी ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षडयंत्रकारी हैं. अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आबकारी नीति 2021-22 बनाने में शामिल थे. ईडी ने कहा, इस नीति का मसौदा ‘साउथ ग्रुप’ को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया किया गया था और इसे विजय नायर, मनीष सिसोदिया और ‘साउथ ग्रुप’ के प्रतिनिधि सदस्यों की मिलीभगत से बनाया गया था. ईडी ने कहा कि आप ने केजरीवाल के माध्यम से धनशोधन का अपराध किया है और इस तरह यह अपराध पीएमएलए, 2002 की धारा 70 के दायरे में आता है.
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