18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बक्सर से एक साल में खनन विभाग ने 20 करोड़ रुपये वसूले

फरवरी माह में खनन विभाग ने 67 वाहनों का जब्त कर कुल एक करोड़, 79 लाख, 6 हजार रुपये वसूला

बक्सर.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभिन्न मदों के लिए जिला खनन कार्यालय, बक्सर को कुल 19 करोड़ 68 लाख 85 हजार रुपए राजस्व का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध दिनांक 31 मार्च 2024 तक कुल 20 करोड़ 03 लाख 54 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है, जो लक्ष्य का लगभग 101.76% है. जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर खनन विभाग ने फरवरी माह में अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर की गयी संयुक्त छापेमारी में कुल 67 वाहनों को जब्त कर कुल एक करोड़ 79 लाख, छह हजार रुपए का अर्थ दंड वसूला है. वही मार्च तीन वाहनों पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी है. यह जानकारी खनिज विभाग पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा बक्सर जिला का वित्तीय वर्ष 2023-24 में दंड मद (शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य) का संशोधित वार्षिक लक्ष्य तीन करोड़ 90 लाख 8 हजार रुपये निर्धारित किया गया है. जिसके विरुद्ध इस वित्तीय वर्ष में अवैध खनन से संबंधित कुल 346 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए अब तक कुल छह करोड़ 5 लाख एवं 84 हजार रुपए अर्थ दंड की राशि वसूल की गयी है. जो दंड मद के लक्ष्य का लगभग डेढ़ गुना (155.31%) है. इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 20 प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि अवैध खनन एवं परिचालन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है. इसके विरुद्ध छापेमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी तथा अवैध खनन एवं परिचालन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा. इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभिन्न मदों के लिए जिला खनन कार्यालय, बक्सर का कुल 19 करोड़ 68 लाख 85 हजार रुपए राजस्व समाहरण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसके विरुद्ध दिनांक 31 मार्च 2024 तक कुल 20 करोड़ 03 लाख 54 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है, जो लक्ष्य का लगभग 101.76% है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें