बोकारो. आयकर विभाग के आदेश पर बैंक ऑफ इंडिया डीसी ब्रांच शाखा (बोकारो) में बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के दो बैंक खातों को होल्ड कर दिया गया है. दोनों खातों में संघ के कुल 23 लाख रुपये जमा हैं. पिछले दिनों संघ के बैंक खाते सील कर 2. 42 करोड़ रुपये आयकर मद में वसूलने का आदेश आयकर विभाग ने दिया था. इसके तहत ही बैंक द्वारा कार्रवाई की गयी है.
बता दें कि आयकर अधिकारी दीपक कुमार ने जारी आदेश में कहा था कि आयकर मद में बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के बैंक खातों से बकाया आयकर राशि (दो करोड़ 42 लाख) हस्तांतरित की जाये. ज्ञात हो कि वर्ष 2016 से बोकारो जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयकर मद में किसी भी प्रकार का राशि का भुगतान नहीं किया गया है, ना ही आयकर रिटर्न ही भरा गया है. बैंक खाता सील होने से अधिवक्ताओं के लिए चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा स्कीम प्रभावित होंगे.
पूरे मामले की हो जांच :
इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल कौंसिल मेंबर अधिवक्ता रणजीत गिरि ने पूरे मामले की जांच की मांग की है. कहा है कि वर्तमान कमेटी के पदाधिकारी वकीलों की स्वतंत्र कमेटी का गठन करें. वर्ष 2016 में किन परिस्थितियों में संघ का आयकर रिटर्न नहीं भरा गया, इसकी जांच करायें. जांच के साथ-साथ वर्ष 2009 से लेकर आज तक की वित्तीय अनियमितता के दोषी अधिकारी को चिह्नित कर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करायें व उन पदाधिकारियों से वसूली की जाये.
अधिकारियों ने कहा
आयकर विभाग के आदेश के बाद बैंक ने संघ के दो खातों को होल्ड में डाल दिया है. दोनों खातों में कुल 23 लाख रुपये हैं. वर्तमान कमेटी मामले की पूरी जांच करायेगी.
सोमनाथ शेखर,
कोषाध्यक्ष, बोकारो जिला अधिवक्ता संघआयकर विभाग के अनुसार बैंक खातों को होल्ड किया गया है. मामले की पूरी जांच करायी जायेगी. स्टे की अपील की गयी है. जल्द ही सभी मामले ठीक हो जायेंगे.
वासुदेव गोस्वामी,
कार्यकारी अध्यक्ष, बोकारो जिला अधिवक्ता संघ