विधि प्रतिनिधि, धनबाद
नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना देने के एक मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी टुंडी निवासी सीताराम मुर्मू को 20 वर्ष की सश्रम कैद सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने दो अप्रैल को आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. पीड़िता की शिकायत पर टुंडी थाने में नौ जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक आरोपी सीताराम मुर्मू ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया, जिससे वह गर्भवती हो गयी. वर्ष 2020 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया. इसके बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. ग्राम प्रधान के घर में हुई पंचायती में सीताराम ने अपना दोष स्वीकार किया और शादी करने की बात कही, परंतु फिर वह अपने वादे सेु मुकर गया. 6 जुलाई 2023 को आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट की. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 4 सितंबर 2023 को आरोप पत्र दायर किया था. 26 सितंबर 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया था.