रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने हिनू मोहल्ले में नाला निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व रांची नगर निगम के टाउन प्लानर सह अभियंता का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने प्रार्थी को अपने भवन का नक्शा रांची नगर निगम को देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी. रांची नगर निगम के टाउन प्लानर सह अभियंता सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित थे. उनकी ओर से बताया गया कि नाले के पानी का प्राकृतिक फ्लो को बदला नहीं जा सकता है. 21 साल पुराना नाला है, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है. यदि प्रार्थी अपने भवन का नक्शा उपलब्ध कराते हैं, तो यह जांच की जा सकती है कि उनका भवन नाला निर्माण के पहले का है या बाद में बनाया गया है. रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की. वहीं, प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि रैयती जमीन पर बिना अनुमति के रांची नगर निगम द्वारा नाला बनाया जाना गलत है. निगम को सरकारी जमीन पर नाला बनाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जनार्दन दुबे ने जनहित याचिका दायर की है.
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प्रार्थी को अपने भवन का नक्शा रांची नगर निगम को देने का निर्देश
झारखंड हाइकोर्ट ने हिनू मोहल्ले में नाला निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.
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