रांची. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इडी समन की अवहेलना मामले में सीजेएम की अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश को चुनाैती दी गयी है. उनकी अोर से झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर संज्ञान आदेश को निरस्त करने की मांग की गयी है. हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा जारी समन पर उन्होंने जवाब दिया था. समन पर जब वह उपस्थित नहीं हुए, तो उसका जवाब उन्होंने दे दिया था. इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था. नये समन पर वह इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे तथा समन का अनुपालन किया था. श्री सोरेन ने यह भी कहा है कि दुर्भावना से प्रेरित होकर इडी द्वारा उन्हें बार-बार समन जारी किया गया था. उल्लेखनीय है कि इडी के रांची जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की ओर से मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर सीजेएम की अदालत ने आइपीसी की धारा-174 के तहत संज्ञान लिया था. साथ ही हेमंत सोरेन को समन जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया था. इडी की अोर से शिकायतवाद में कहा गया था कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 10 समन किया गया था. सिर्फ दो समन पर (आठवें समन पर 20 जनवरी तथा 10वें समन पर 31 जनवरी को ) उपस्थित हुए थे. समन जारी होने के बाद उपस्थित नहीं होना इडी के समन की अवहेलना है.
इडी समन की अवहेलना के मामले को हेमंत सोरेन ने दी चुनौती
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इडी समन की अवहेलना मामले में सीजेएम की अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश को चुनाैती दी गयी है. उनकी अोर से झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर संज्ञान आदेश को निरस्त करने की मांग की गयी है.
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