RBI: भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक बार फिर नियमों के उल्लंघन करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर अपना शिकंजा कसा है. इस बार शीर्ष बैंक ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर बड़ा जुर्माना ठोका है. बताया जा रहा है कि बैंक के द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जुर्माना ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है. आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021’ के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.
ग्राहकों पर नहीं होगा असर
रिजर्व बैंक के द्वारा दोनों वित्तीय संस्थाओं पर कार्रवाई बैंक लोन एवं एडवांस से जुड़े कुछ नियमों के पालन में कमियां पाए जाने के बाद किया है. हालांकि, आरबीआई के इस फैसले से वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों के लेन-देन या समझौते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इससे ग्राहकों को राहत मिलेगी.
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पांच एनबीएफसी ने वापस किया लाइसेंस
आरबीआई ने चार गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज के पंजीकरण प्रमाणपत्र (COR) को रद्द कर दिया है. इसके बाद ये कंपनियां अब एनबीएफसी का कारोबार नहीं कर सकती हैं. वहीं, बैंक ने पांच अन्य एनबीएफसी- ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस (इंडिया), इनवेल कमर्शियल, मोहन फाइनेंस, सरस्वती प्रॉपर्टीज और क्विकर मार्केटिंग ने अपना एनबीएफसी कारोबार का लाइसेंस शीर्ष बैंक को वापस कर दिया है. सभी एनबीएफसी के द्वारा लाइसेंस वापस करने के अलग-अलग कारण बताये गए हैं.
(भाषा इनपुट के साथ)
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