कोडरमा. महिला को मार कर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को 27 वर्षीय सिकंदर राणा (पिता प्रयाग राणा) व 55 वर्षीय खूबी राणा (पिता प्रयाग राणा निवासी बेहराडीह, डोमचांच) को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपियों को 325 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ दूसरी ओर अदालत ने मामले में आरोपी किशोरी देवी व सुमंती देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया़ मामला वर्ष 2016 का है़ घटना को लेकर डोमचांच थाना में प्राथमिकी दर्ज है. उस समय मालती देवी ने थाना को आवेदन देकर कहा था कि 19 दिसंबर 2016 की सुबह 6:30 बजे घर के दरवाजे पर मैं आग ताप रही थी़ उसी समय सिकंदर राणा, खूबी राणा, किशोरी देवी व सुमंती देवी वहां पहुंचे़ सिकंदर ने मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से मार दिया, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गयी. अस्पताल में इलाज के बाद मुझे होश आया़ मामला दर्ज होने के बाद अदालत पहुंचा़ यहां अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना बारला ने किया़ इस दौरान सभी पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया़ बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.
महिला को गंभीर रूप से घायल करने के दो आरोपियों को तीन वर्ष सश्रम कारावास
325 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी.
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