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शराब बरामदगी के मामले में दोषी को सात साल की सजा

शराब बरामदगी के एक मामले में दोषी को अदालत ने शनिवार को सात साल की सजा सुनाई. उत्पाद न्यायालय तृतीया सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोषी भोला कुमार सिंह को सात साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

गया.

शराब बरामदगी के एक मामले में दोषी को अदालत ने शनिवार को सात साल की सजा सुनाई. उत्पाद न्यायालय तृतीया सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोषी भोला कुमार सिंह को सात साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 10 महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी. दोषी भोला कुमार सिंह रांची के सदर थाना स्थित कोचर चौक हैदर अली का रहनेवाला है. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक बृजेश नारायण व विधि परामर्शी शशि ने बताया कि इस मामले में उत्पाद निरीक्षक सदर अरविंद प्रसाद ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. उन्होंने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि सात जुलाई 2020 को छापामारी के क्रम में डोभी की तरफ से आ रही गाड़ी को मगध विश्वविद्यालय के पास मुख्य सड़क पर तलाशी के क्रम में उस पर लदे प्लास्टिक के चार बोराें से विदेशी शराब जब्त की गयी. इन चारों बोरों में लगभग 54 लीटर विदेशी शराब थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल तीन गवाहों तथा बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का परीक्षण कराया गया. यह मामला उत्पाद थाना कांड संख्या 267/ 2020 से संबंधित है.

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