26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राम गोबिंद और भूषण कुमार सिंह की हत्या मामले में पूर्व विधायक पौलूस सुरीन दोषी करार, इस दिन होगी सजा के बिंदु पर सुनवाई

फैसले के दौरान पाैलूस सुरीन अदालत में सशरीर उपस्थित रहा, जबकि नक्सली जेठा कच्छप गोड्डा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहा.

रांची: अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने पुलिस के लिए मुखबिरी करने के आरोप में राम गोबिंद व भूषण कुमार सिंह की हत्या मामले में आरोपी तोरपा के पूर्व झामुमो विधायक पौलूस सुरीन व नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार दिया. साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. वहीं अदालत ने मामले का ट्रायल फेस कर रहे कृष्णा महतो व तीन महिला आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

फैसले के दौरान पाैलूस सुरीन अदालत में सशरीर उपस्थित रहा, जबकि नक्सली जेठा कच्छप गोड्डा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहा. मामले की सुनवाई के दाैरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया. खूंटी के तोरपा में वर्ष 2013 में पुलिस के लिए मुखबिरी करने के आरोप में भूषण कुमार सिंह व राम गोविंद की हत्या कर दी गयी थी.

Also Read: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची CJM कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जानें पूरा मामला

कर्रा थाना में कांड संख्या-27/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में पौलूस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो के साथ तीन महिला आरोपी भी ट्रायल का सामना कर रहे थे. इसी मामले में पीएफएलआइ सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल का सामना कर रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें