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हर्षित हत्याकांड में नबालिग को उम्रकैद

खबरें अदालत की

विधि प्रतिनिधि,धनबाद

महुदा निवासी हर्षित की हत्या कर देने के मामले में सोमवार को धनबाद जुवेनाइल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग को अपहरण के आरोप में 10 वर्ष कैद, छह हजार रुपए जुर्माना, हत्या के आरोप में उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, हत्या कर साक्ष्य छुपाने के जुर्म में तीन वर्ष कैद व तीन हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. चार अप्रैल को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. इससे पूर्व इसी मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रधान दंडाधिकारी प्रतिमा उरांव की अदालत ने मंगलवार को मामले के नामजद एक अन्य नाबालिग को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. लोक अभियोजक अवधेश कुमार के अनुसार प्राथमिकी मृतक के पिता विन्ध्याचल यादव की शिकायत पर महुदा थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक दो नाबालिगों ने जमुनिया कोलडंप में हर्षित की गमछे से गर्दन दबा कर व पत्थर से कूच कर हत्या कर दी.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार :

नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी सहाना खरखरी निवासी राकेश महतो को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला नौ अप्रैल को होगा. प्राथमिकी पीड़िता की माता की शिकायत पर मधुबन थाने में सात अप्रैल 2022 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 31 मार्च 2022 की शाम को निकली पीड़िता नहीं लौटी. पता चला कि राकेश महतो शादी का प्रलोभन देकर उसे भगा ले गया है. उसने पीड़िता को चार महीने तक हरियाणा में रखा उसके साथ विवाह किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

कुर्सी चोरी से परेशान अधिवक्ता ने नाइट गार्ड की मांग की :

धनबाद सिविल कोर्ट में आये दिन अधिवक्ताओं के बैठने वाली कुर्सी चोरी हो रही है. वह भी तब, जब एसडीएम कैंपस में पुलिस कंट्रोल रूम भी है. अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने जिला प्रशासन एवं बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर नाइट गार्ड लगाने की मांग की है.

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