जमशेदपुर: घाटशिला में जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कैंप कोर्ट ने सोमवार को टेल्को के बिल्डर अभय सिंह व पत्नी सुमन सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान की. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने पैरवी की. इससे पूर्व ओम शिव दुर्गा इंटरप्राइजेज के मालिक सह गोविंदपुर निवासी दिनेश्वर प्रसाद सिंह ने आसनबनी में जमीन प्लाटिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा करने, चोरी व रंगदारी की धारा लगाकर बिल्डर अभय सिंह व पत्नी सुमन सिंह के खिलाफ गालूडीह थाना में केस दर्ज किया था. दर्ज केस में 6 अक्तूबर 2017 से लेकर अबतक उनके साथ हुए घटना क्रम का जिक्र किया था, इसमें उनके साथ फर्जीवाड़ा करने, उनका समान की चोरी करने व रंगदारी मांगने को आरोप लगाया था.
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टेल्को के बिल्डर अभय सिंह व पत्नी सुमन को मिली अग्रिम जमानत
ओम शिव दुर्गा इंटरप्राइजेज के मालिक सह गोविंदपुर निवासी दिनेश्वर प्रसाद सिंह ने आसनबनी में जमीन प्लाटिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा करने, चोरी व रंगदारी की धारा लगाकर बिल्डर अभय सिंह व पत्नी सुमन सिंह के खिलाफ गालूडीह थाना में केस दर्ज किया था.
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