जमशेदपुर : एडीजे-2 कोर्ट ने सोमवार साकची थाना में दर्ज प्रतिबंधित व नशीली दवा बेचने के आरोप में हॉकर पंकज तिवारी समेत दो आरोपियों को बरी किया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय मिश्रा ने पक्ष रखा. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल सात लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता की ओर से पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया. इसका लाभ आरोपी को मिला. मालूम हो कि छह साल पूर्व पूर्वी सिंहभूम के पूर्व ड्रग्स इंस्पेक्टर राजीव एक्का ने प्रतिबंधित व नशीली दवा बेचने के आरोप में हॉकर पंकज तिवारी समेत दो के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा लगाकर नामजद केस दर्ज किया था.
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साकची: प्रतिबंधित व नशीली दवा बेचने के आरोप में हॉकर पंकज तिवारी समेत दो बरी
छह साल पूर्व पूर्वी सिंहभूम के पूर्व ड्रग्स इंस्पेक्टर राजीव एक्का ने प्रतिबंधित व नशीली दवा बेचने के आरोप में हॉकर पंकज तिवारी समेत दो के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा लगाकर नामजद केस दर्ज किया था.
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