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मोतिहारी में लोकसभा चुनाव के दौरान कैश ले जाने का यह है नियम, डीएम ने दी जानकारी

चुनाव के दौरान बैंक में एक लाख रुपये तक की एक मुश्त जमा या निकासी पर सभी बैंक नजर रखेंगे और किसी भी तरह की संदेह होने की स्थिति में इसकी सूचना प्रशासन को देनी होगी.

मोतिहारी. लोकसभा आम निर्वाचन-2024 को स्वच्छ एवं प्रलोभनमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला समन्वयक, शाखा प्रबंधक एवं डाक अधीक्षक के साथ समाहरणालय स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सौरभ जोरवाल के द्वारा बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से पदाधिकारी को अवगत कराया गया. जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक में एक लाख रुपया तक की एक मुश्त जमा या निकासी पर सभी बैंक नजर रखेंगे और किसी भी तरह की संदेह होने की स्थिति में इसकी सूचना देनी होगी. कहा कि 50 हजार से अधिक की नगद राशि लेकर यात्रा करते हुए व्यक्ति को राशि का विवरण रखना होगा और जांच के दौरान सभी चीजें स्पष्ट करनी होगी. बैंक में 10 लाख रु की जमा या बैंक से दस लाख की निकासी की सूचना आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को देनी होगी. डीएम ने कहा कि तीन लाख से अधिक की निकासी पर बैंक क्यूआर कोड जेनरेट करे और उसका रिसिप्ट ग्राहक को देगा. जांच के दौरान रिसिप्ट दिखाने पर एफएसटी या एएसटी के द्वारा जेनरेटेड कोड से मिलान किया जाएगा और सही नहीं पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आज की बैठक में सी-विजिल पोर्टल (ईएसएमएस) से क्यूआर कोड जेनरेशन और रिसिप्ट जनरेशन के बारे में बताया गया। शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नोडल पदाधिकारी अभ्यर्थी व्यय अनुसरण कोषांग एवं वरीय कोषागार पदाधिकारी की टीम बनी हुई है जो इसकी जांच करेगी और निर्णय लेगी. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंकर्स इस पर ध्यान देंगे और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. बैठक में डीएम के साथ उप विकास आयुक्त,सदर अनुमंडल पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त राज्य कर पूर्वी चंपारण, अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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