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Bihar: पटना- गया सड़क निर्माण में देरी पर हाइकोर्ट सख्त, जानें डीएम को क्या मिला टास्क

Bihar : पटना हाईकोर्ट ने पटना गया सड़क के निर्माण में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी प्रकट की है. कोर्ट ने काम को जल्द पूरा करने के लिए कहा है. कोर्ट ने गया और जहानावाद के जिलाधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिये हैं.

Bihar: पटना. पटना- गया डोभी फोरलेन सड़क के निर्माण में देरी पर हाइकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने इस परियोजना में हो रही देरी पर नाराजगी प्रकट करते हुए गया व जहानाबाद के डीएम को इसे पूरा कराने का टास्क सौंपा है. बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य में बनाये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और प्रगति के संबंध में हाइकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया. यह रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को में सौंपा गया. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.

बनाया जाना है डाइवर्सन और लिंक रोड

पटना -गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से कोर्ट में इस सड़क के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया. पटना- गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में दायर प्रगति रिपोर्ट में कहा गया है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर कार्य हो रहा है. पटना के पास नाथूपुर व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने की कार्रवाई हो रही है. इस लिंक रोड को बनाने पर कार्य चल रहा है. कोर्ट को बताया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से यातायात चालू करने के लिए डाइवर्सन और लिंक रोड का बनाया जाना है.

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जनवरी 2024 में ही बनने का था लक्ष्य

इसके पहले की सुनवाई में कोर्ट ने एनएचएआइ को इस राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 19 जनवरी, 2024 तक का समय दिया था. कोर्ट ने गया और जहानाबाद जिला के डीएम को निर्देश दिया था कि वह सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करें. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण का काम पूरा हो चुका है , लेकिन लिंक रोड नहीं बनने के कारण यातायात चालू नहीं हो पा रहा है . वहां लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई फिर 28 जून, 2024 को की जायेगी.

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