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रांची नगर निगम फुटपाथ पर दुकान लगाने से रोक क्यों नहीं रहा है : हाइकोर्ट

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने कहा कि रांची नगर निगम लालपुर से फुटपाथ को खाली कराने की कार्रवाई शुरू करे. वह स्वयं निरीक्षण के लिए जा सकते हैं.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पूर्व उनके पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाने पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि जब वेंडर मार्केट बन गया है, तब भी फुटपाथ पर दुकानें क्यों लगती हैं. रांची नगर निगम फुटपाथ पर दुकान लगाने से रोक क्यों नहीं रहा है. कोकर में डिस्टिलरी पुल के पास वेंडर मार्केट बन गया है, लेकिन लालपुर में सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकानें प्रतिदिन लगती हैं. इससे प्राय: सड़क जाम होती है. आने-जानेवाले लोगों को परेशानी होती है. लेकिन, नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने कहा कि रांची नगर निगम लालपुर से फुटपाथ को खाली कराने की कार्रवाई शुरू करे. वह स्वयं निरीक्षण के लिए जा सकते हैं. खंडपीठ ने शहर में पार्किंग की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने खंडपीठ को बताया कि फुटपाथ को खाली कराने की दिशा में नगर निगम लगातार अभियान चलाता है. वेंडर मार्केट में लालपुर सब्जी मार्केट के दुकानदारों को जल्द शिफ्ट किया जायेगा. शहर में चारपहिया वाहन के लिए 35 तथा दोपहिया वाहनों के लिए 52 पार्किंग स्थल बनाये गये हैं. उल्लेखनीय है कि नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की ओर से जनहित याचिका दायर कर फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की मांग की गयी है. कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची नगर निगम ने वर्ष 2016 में शहर में फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे किया था, जिसमें 5901 फुटपाथ दुकानदार चिह्नित किये गये थे.

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