जमशेदपुर. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने मानगो सहारा सिटी में गत वर्ष हुए डिलीवरी ब्वॉय के विवाद में गोली लगने से एक की मौत के मामले में शुक्रवार को आरोपी दीपक चौधरी की जमानत खारिज की. कोर्ट में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता श्रृष्टि देबुका मौजूद थी. मालूम हो कि गत वर्ष जून में मानगो सहारा सिटी में दीपक चौधरी के घर डिलीवरी ब्वॉय रिशु गया था, दीपक चौधरी ने पार्सल लेने से मना कर दिया साथ ही अपने दो साथी भूषण महतो एवं अभिषेक मिश्रा के मिलकर डिलीवरी ब्वॉय की पिटायी की थी. इस दौरान दीपक चौधरी ने पिस्टल से रिशु को मारना चाहा, लेकिन बगल में मौजूद अभिषेक मिश्रा को गोली लगी थी, बाद में अभिषेक की मौत हो गयी थी. रिशु सिंह फ्लिपकार्ट कंपनी का पार्सल डिलीवरी का काम करने वाला था. इधर, अभियुक्त को केस में सुनवाई (8 अप्रैल को)में अभियुक्त की पेशी नहीं कराने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने कारा अधीक्षक को स्पष्टीकरण पूछा है.
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मानगो सहारा सिटी: गोली से लगने से मौत मामले में आरोपी का जमानत खारिज
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी ने शुक्रवार को मानगो सहारा सिटी में गत वर्ष हुए डिलेवरी ब्वॉय के विवाद में गोली से लगने से एक की मौत के मामले में आरोपी दीपक चौधरी की जमानत खारिज की.
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