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करौंदी मुखिया के विरिद्ध प्राथमिकी दर्ज

गुमला सदर प्रखंड के करौंदी पंचायत की मुखिया वीणा देवी के विरुद्ध गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गयी है.

: गलत वंशावली के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ी थी.

13 गुम 21 में प्रभात खबर में छपी खबर

प्रतिनिधि, गुमला

गुमला सदर प्रखंड के करौंदी पंचायत की मुखिया वीणा देवी के विरुद्ध गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गयी है. उनके ऊपर गलत वंशावली के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने एवं इसका उपयोग पंचायत निर्वाचन (मुखिया) 2022 में उपयोग के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. बताते चलें कि इस संबंध में प्रभात खबर द्वारा तीन अप्रैल को करौंदी मुखिया का जाति प्रमाण पत्र रद्द, निरस्त हो सकता है मुखिया पद,, के शीर्षक से खबर छपी थी. जिसके बाद तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या आठ (वर्तमान में चैनपुर अंचल में कार्यरत) के मुनेश्वर सिंह ने गुमला थाना में वीणा देवी के विरुद्ध 10 अप्रैल को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि वीणा देवी, जो करौंदी पंचायत की मुखिया है. उसके द्वारा गलत वंशावली के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया है. इस जाति प्रमाण पत्र का उपयोग निर्वाचन (आम) 2022 में मुखिया पद के लिए किया गया था. जाति प्रमाण पत्र संख्या JHCST/ 2022/ 172441 निर्गत तिथि 22 अप्रैल 2022 मेरे कार्यकाल में निर्गत कराया गया. उक्त कार्यकाल के दौरान मैं हल्का नंबर आठ राजस्व उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत था. जिला पंचायत राज पदाधिकारी गुमला द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत के संबंध में जांच कराया गया था. जांच में स्पष्ट प्रमाणित हुआ है कि वीणा देवी द्वारा गलत वंशावली के आधार पर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत करवाया गया. वहीं इसका उपयोग पंचायत चुनाव 2022 में किया गया है.

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