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रामनवमी जुलूस और शोभायात्रा में नेताओं के बैनर, पोस्टर और नारा लगाने पर दर्ज होगी एफआइआर

चुनावी माहौल में रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. रामनवमी के अवसर पर निकलने वाले जुलूस और शोभायात्रा को लेकर डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये.

गोपालगंज. चुनावी माहौल में रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. रामनवमी के अवसर पर निकलने वाले जुलूस और शोभायात्रा को लेकर डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये. प्रशासन द्वारा तय रणनीति के अनुसार जुलूस और शोभायात्रा निकालने के लिए हर हाल में लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस एक भी जुलूस नहीं निकलेगा. एसपी ने कहा है कि 17 जनवरी को निकलने वाली शोभायात्रा और जुलूस पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जायेगी. नेताओं के बैनर-पोस्टर, नारे नहीं चलेंगे, ऐसा करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा और पुलिस एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई करेगी. वहीं, देहात क्षेत्र में निकलने वाले रामनवमी जुलूस की वीडियोग्राफी करायी जायेगी, जिसकी मॉनीटरिंग की जायेगी. ड्रोन से भी पुलिस निगरानी रखेगी.

जुलूस को लेकर शहर के चौक-चौराहों पर दंडाधिकारी और पुलिस के जवान जहां तैनात रहेंगे, वहीं जुलूस के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान असामाजिक तत्वों और हुड़दंग करने वालों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है. जुलूस के दौरान रोटेशन में बिजली दी जायेगी तथा यात्रा रूट में बाधित रहेगी.

लाइसेंस के लिए 25 लोगों को जमा करना होगा परिचय पत्र :

इस बार रामनवमी जुलूस के लिए लाइसेंस लेने में प्रशासन ने परिचय पत्र जमा कराना अनिवार्य कर दिया है. शोभायात्रा निकालने के लिए लाइसेंस लेना तो आवश्यक है ही, इसके साथ ही आयोजन समिति के 25 सदस्यों को लाइसेंस लेने के समय अपना परिचय पत्र तथा आधार कार्ड या वोटर आइडी कार्ड जमा करना होगा. इसके साथ ही मोबाइल नंबर भी दर्ज करानी होगी. एसपी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी आयोजन समिति और लाइसेंस लेने वाले सदस्यों की होगी. रामनवमी शोभायात्रा के दौरान बाइक जुलूस निकालने वालों को भी इस बार पहले से ही अपनी पूरी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी. जुलूस में शामिल होने वाले बाइक के कागजात जहां प्रशासन के पास जमा कराना होगा, वहीं, जुलूस में शामिल होने वाले बाइक चालकों और उस पर सवार होने वालों को अपना परिचय पत्र भी लेकर चलना होगा. परिचय पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आइडी, ड्राइविंग लाइसेंस व मान्यताप्राप्त संस्थान से जारी आइकार्ड मान्य होगा. ऐसा नहीं करने वालों पर प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई करेगा.

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