रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में आरोपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता पार्थ जालान ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गयी है, उसमें लगाया गया आरोप बेबुनियाद व झूठा है. उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है. उन्होंने सिमडेगा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बाबूलाल मरांडी ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में दर्ज प्राथमिकी (104/2023) को चुनौती दी है. झामुमो कार्यकर्ताओं ने राज्य के लोहरदगा, रांची, सिमडेगा, रामगढ़, मधुपुर, साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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हेमंत के खिलाफ बयान मामले में बाबूलाल को राहत
हेमंत के खिलाफ बयान मामले में हाइकोर्ट ने प्रार्थी बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है
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