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गांजा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सोमवार को गांजा तस्करी मामले के आरोपी सन्नी वर्मा को दोषी पाते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है

रांची. प्रधान न्यायायुक्त सह एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सोमवार को गांजा तस्करी मामले के आरोपी सन्नी वर्मा को दोषी पाते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में अभियोजन की ओर नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो (एनसीबी) के विशेष लोक अभियोजक कुमार बशिष्ट प्रसाद ने जांच अधिकारी सहित आठ गवाही तथा बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया. सन्नी वर्मा को एनसीबी की टीम ने सुखदेवनगर पुलिस के साथ मिलकर 14 जून 2018 को 1.800 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. गांजा सन्नी वर्मा ने रातू रोड खादगढ़ा मिलन चौक स्थित घर के कमरे में छिपा कर रखा था. मामले में एनसीबी अधिकारी राहुल कुमार त्रिपाठी के बयान पर सुखदेव नगर थाना में सन्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमार बशिष्ट प्रसाद ने अदालत से कहा कि आरोपी के अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाये. अदालत ने गवाह के बयान तथा अन्य पुख्ता सबूत के आधार पर दोषी को सजा सुनायी.

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