– फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन और पीडीएस दुकानदारों में आपत्ति करते हुए शिकायत की
– त्रुटि दूर कर पूर्व की भांति डीलर के दुकान व खाद्यान्न गोदाम को टैग करने का मिला आश्वासन
— -पूर्वी सिंहभूम : आपूर्ति विभाग— —
मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के स्तर से जिले के सैकड़ों पीडीएस डीलर के दुकान और जिले के विभिन्न खाद्यान्न गोदाम के ऑनलाइन टैगिंग में त्रुटि का मामला प्रकाश में आया है. इसका फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन जिला इकाई और एक दर्जन से ज्यादा पीडीएस दुकानदारों में नयी व्यवस्था पर अपनी-अपनी आपत्ति करते हुए शिकायत की है. पीडीएस डीलरों ने नजदीक के बजाय दूर के खाद्यान्न गोदाम को टैग करने से देरी से उनके दुकानों में खाद्यान्न पहुंचने की परेशानी से अवगत कराया है.मालूम हो कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीएस डीलरों को खाद्यान्न आपूर्ति के लिए नजदीक के खाद्यान्न गोदाम को ऑन लाइन लेटीट्यूड और लॉगीच्यूड (अक्षांश और देशांतर) देखकर टैग करने की बात कही थी, लेकिन वास्तविक में अंतर था. जमशेदपुर शहरी क्षेत्र (अनुभाजन) बिष्टुपुर, सोनारी, साकची, मानगो के पीडीएस डीलरों को साकची, बर्मामाइंस की जगह करनडीह गोदाम से टैग किया था, लेकिन पीडीएस फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन और पीडीएस दुकानदारों में आपत्ति व शिकायत के बाद झारखंड सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग व भारत सरकार मंत्रालय को एक वस्तु स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट भेजी गयी है. इसमें जल्द त्रुटि सुधार करने व पूर्व की भांति डीलर के गोदाम और खाद्यान्न गोदाम को टैग करने का आश्वासन मंत्रालय से मिला है.