लखनऊ: यूपी में पहले चरण की लोकसभा (Lok Sabha Election 2024) सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है. यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Election Commissioner) नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 मतदान के समय ऐसे मतदाता जिनके पास अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र न हो, वो 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं.
ये पहचान पत्र होंगे मान्य
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Election Commission) ने बताया कि (Lok Sabha Election 2024) मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर मतदाताओं की पहचान के लिए अनुमन्य होंगे.
बीएलओ की पर्ची की पहचान पत्र के रूप में नहीं है मान्यता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Election Commissioner) नवदीप रिणवा के अनुसार बीएलओ द्वारा दिए गए मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा. मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए 12 में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी होगा. प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा. उन्होंने बताया कि मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने एवं पोलिंग बूथ जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in और https://voterportal.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट की https://ceouttarpradesh.nic.in के साथ वोटर हेल्पलाइन एप का उपयोग कर सकते हैं.
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