मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या के आरोपित पति ने गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी सुश्री शिखा शर्मा की कोर्ट में हाइकोर्ट के आदेश पर सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के सरस्वती चौक निवासी आदित्य प्रसाद पर पत्नी की हत्या करने का आरोप है. मृतका के पिता की अधिवक्ता पूजा पांडे ने बताया कि एफआइआर होने के बाद आदित्य फरार था. उसने पिछले साल हाइकोर्ट में 19 सितंबर को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने छह सप्ताह के अंदर आदित्य प्रसाद को कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. पारू थाना के फूलवरिया निवासी शिवनाथ साह ने पिछले साल सात जून को बेटी रूबी की शादी आदित्य से करायी थी. शादी में उपहार स्वरूप उन्होंने 25 लाख का सामान दिया था. शादी के बाद 10 लाख और चार पहिया वाहन की मांग पूरी नहीं करने पर 18 जून को पिता को रूबी की गला दबाकर हत्या कर दी गयी.
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दहेज हत्या में फरार पति ने किया सरेंडर
दहेज हत्या में फरार पति ने किया सरेंडर
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