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शिक्षक से किशोरी का विवाह कराने के मामले में प्राथमिकी का आदेश

सीडब्ल्यूसी ने लिया संज्ञान, जबाला एक्शन रिसर्च फाउंडेशन से करायी जांच

दुमका. रानीश्वर थाना अंतर्गत गोबिंदपुर पंचायत के आदिवासी बहुल गांव श्यामपुर में सेवानिवृत्त शिक्षक का उसी गांव की और उसी विद्यालय में पढ़नेवाली छात्रा के साथ कराये गये बाल विवाह के मामले में बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति दुमका ने रानीश्वर बीडीओ को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2008 व पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है. कमेटी ने 15 अप्रैल को ही मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जबाला एक्शन रिसर्च फाउंडेशन के हृदय कुमार को किशोरी के घर एवं विद्यालय जाकर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. रिपोर्ट में नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ यौन शोषण करने के बाद 60 वर्ष से अधिक आयु के उसी स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक ने उसके साथ विवाह किया है. 16 अप्रैल को संस्था की टीम जब जांच के लिए श्यामपुर गांव पहुंची तो किशोरी के परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था. बताया गया कि शादी के बाद सेवानिवृत्त शिक्षक किशोरी को अपने घर सिउड़ी (पश्चिम बंगाल) लेकर चला गया है. विद्यालय के नामांकन रजिस्टर में किशोरी की जन्म तिथि 07 फरवरी 2008 दर्ज है, जिसके मुताबिक बाल विवाह कराने जाने के दिन किशोरी की उम्र 16 वर्ष 02 माह थी. यह भी रिपोर्ट की गयी है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व से ही शिक्षक का किशोरी के साथ यौन संबंध था. घटना के दिन ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया. शिक्षक की किशोरी से शादी करवा दी थी. यह भी बताया गया है कि शिक्षक की पत्नी ने एक वर्ष पूर्व आत्महत्या कर ली है जिसके बाद बेटा और बेटी ने उसका त्याग कर दिया है. संस्था के रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए समिति के चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार, सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय ने बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह बीडीओ, रानीश्वर को इस मामले में आरोपी शिक्षक के साथ इस विवाह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 व 10 के तहत तथा आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी करते बीडीओ को पत्र लिखने का आदेश जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चंद्रा को दिया है.

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