WB News : गार्डेनरीच में अवैध इमारत गिरने के बाद से ही कोलकाता नगर निगम (Kolkata Municipal Corporation) सख्त हो गया है. अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए निगम की ओर से आये दिन नये-नये निर्देश जारी किये जा रहे हैं. अब फिर एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार, किसी इमारत या फ्लैट के पंजीकरण के दौरान अब बिल्डिंग प्लान को भी पेश करना होगा. बिल्डिंग प्लान को दिखाये बगैर पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा. अब तब म्यूटेशन पेपर दिखाने पर ही बिल्डिंग फ्लैट या बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन हो जाता था. इस संबंध में निगम के एक अधिकारी ने कहा कि अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए इस निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि कोलकाता में अभियान चला कर अवैध इमारतों को चिह्नित किया जा रहा है.
गार्डेनरीच में चिह्नित पांच अवैध इमारतों को नहीं तोड़ेगा निगम
गार्डेनरीच के 134 नंबर वार्ड में अवैध इमारत गिरने के बाद निगम ने यहां छह अवैध इमारतों को चिह्नित किया है. इनमें एक को तोड़ दिया गया है. वहीं, अन्य पांच इमारतों को भी तोड़े जाने का निर्णय निगम ने लिया था, पर अब निगम ने अपना फैसला बदला है. इस संबंध में निगम के एक अधिकारी ने बताया कि कोलकाता के 134 नंबर वार्ड में चिह्नित पांच इमारतों में लोग रहते हैं. इस वजह से इन इमारतों को तोड़ा नहीं जा सकता, पर बिल्डिंग में रहनेवालों की सुरक्षा का ख्याल रखना भी जरूरी है. इस वजह से इन पांच इमारतों के मालिकों को सुनवाई के लिए निगम के म्युनिसिपल कोर्ट में बुलाया जायेगा. कोर्ट के निर्देश पर आगे कदम उठाये जायेंगे.ज्ञात हो कि गार्डेनरीच में अवैध इमारत गिरने से 13 लोगों की मौत हो गयी थी. इस घटना के बाद गार्डेनरीच में उक्त छह इमारतों को चिह्नित किया गया था, जिसमें से एक को तोड़ दिया गया है.