दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव वार्ड नंबर 14 निवासी श्रवण नायक को शराब का अवैध व्यापार करने के आरोप में उत्पाद अधिनियम की धारा में दोषी करार दिया है. आरोपित घटना के समय घटना समय से ही न्यायिक हिरासत में है. इस मामले में उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी अभय चंद्र पाठक ने बहस की. स्पेशल पीपी हरेराम साहु ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त को सजा की अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. साहु ने बताया कि मद्य निषेद्ध सदर की पुलिस ने आरोपित को 19 जुलाई 2022 को नौ लीटर नेपाली देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना में कांड दर्ज किया था. स्पेशल एपीपी उत्पाद पाठक ने अभियोजन पक्ष से तीन गवाहों की गवाही करायी.
शराब कारोबार में दोषी करार, सजा पर सुनवाई 24 को
उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव वार्ड नंबर 14 निवासी श्रवण नायक को शराब का अवैध व्यापार करने के आरोप में उत्पाद अधिनियम की धारा में दोषी करार दिया है.
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