रानीश्वर. रानीश्वर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक नाबालिग किशोरी से शादी रचाने के मामले में प्राथमिक विद्यालय श्यामसुंदरपुर के सेवानिवृत्त शिक्षक कुसुम कानन दास के विरुद्ध बाल विवाह एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. गोबिंदपुर के पंचायत सचिव सह ग्राम स्तरीय बाल विवाह समिति की सचिव दीप्ति दास ने रानीश्वर थाना में सेवानिवृत्त शिक्षक कुसुम कानन दास के विरुद्ध नाबालिग लड़की से शादी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज के लिए रानीश्वर थाना में आवेदन दिया था. थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. रानीश्वर थाना कांड संख्या 17/2024 बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा-9 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पिछले सोमवार 15 अप्रैल को श्यामसुंदरपुर गांव में ग्रामीणों की उपस्थिति में सेवानिवृत्त शिक्षक ने नाबालिग लड़की से शादी की थी. घटना के बाद बाल कल्याण समिति दुमका की ओर से एक एनजीओ के माध्यम से मामले की जांच करायी गयी थी. जांच में नाबालिग लड़की की उम्र कम पायी गयी है. लड़की की जन्मतिथि 7 फरवरी 2008 है. शिक्षक कुसुम कानन दास 31 जनवरी 2023 को श्यामसुंदरपुर स्कूल से सेवानिवृत्त हुए हैं. बताया जा रहा है कि शिक्षक के सेवानिवृत्त होने के बावजूद गांव में आना जाना होता था. पिछले सोमवार को ग्रामीणों ने सेवानिवृत्त शिक्षक को नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. उसी दिन ग्रामीणों की उपस्थिति में शादी की गयी थी. जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक मूल रूप से पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के आबदारपुर का रहने वाला है. वर्तमान में वह सिउड़ी शहर में रहता है.
किशोरी से शादी रचाने पर रिटायर्ड टीचर पर हुआ एफआइआर
रानीश्वर थाना क्षेत्र की रहनेवाली नाबालिग से शादी रचाने के मामले में सेवानिवृत्त शिक्षक के विरुद्ध बाल विवाह एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
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