रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट ने एम्स देवघर में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के शपथ पत्र को देखने के बाद देवघर एम्स को प्रतिउत्तर दायर करने के लिए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने दो मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व झारखंड सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया. शपथ पत्र में खंडपीठ को बताया गया कि एम्स में पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है. तात्कालिक रूप से फायर फाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है. एम्सकर्मियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर ली गयी है. इसका जल्द अधिग्रहण कर एम्स को उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि कर्मियों के बच्चे पढ़ सकें. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की, जबकि एम्स देवघर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने कहा है कि एम्स देवघर में बुनियादी सुविधाओं की कमी है. उनकी ओर से एम्स के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, पहुंच पथ, फायर ब्रिगेड वाहन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को उचित आदेश देने की मांग की गयी है.
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