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बिना हेलमेट दिखे सिपाही या दारोगा जी तो कटेगा चालान

यदि बाइक चलाते समय कोई पुलिस पदाधिकारी या पुलिस के जवान हेलमेट नहीं लगाते है तो उनपर भी परिवहन अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी.

बेतिया. यदि बाइक चलाते समय कोई पुलिस पदाधिकारी या पुलिस के जवान हेलमेट नहीं लगाते है तो उनपर भी परिवहन अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी. इस आशय का आदेश पुलिस अधीक्षक अमरकेश डी ने जारी किया है. अर्थात बेतिया पुलिस के अधिकारी से लेकर कर्मी तक को यातायात के नियमों का पालन करना होगा. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यातायात नियम का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है. आम जनता हो या पुलिस के पदाधिकारी, सभी के लिए कानून एक है. एसपी ने कहा है कि पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को वर्किंग यूनिफॉर्म या सादे लिवास में वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य है. दो पहिया वाहन पर पीछे की सीट पर बैठे हुए पुलिस पदाधिकारी को भी हेलमेट लगाना होगा. बाइक पर तीन व्यक्ति के साथ सवार होकर बाइक नहीं चलाएंगे. वहीं चार पहिया वाहन चलाते समय हर हाल में सिट बेल्ट लगाकर हीं वाहन का परिचालन करना होगा. चालक की सीट के बगल की सीट पर बैठे पुलिस पदाधिकारी भी सीट बेल्ट लगाएंगे. वाहन चलाते वक्त पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों के पास भी वाहन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक के सभी वैद्य कागजात उपलब्ध रहना चाहिए. उन्होंने कहा है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आएगा तो उनके विरुद्ध भी नियमाकुल कार्रवाई की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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