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छेड़खानी के एक मामले में दोषियों को तीन वर्षों की सजा

10-10 हजार का लगाया गया जुर्माना

आरा. 15 वर्षीया किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने बुधवार को दोषियों को तीन वर्ष की कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि एक थाना क्षेत्र की पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ 10 जुलाई, 2022 को गांव के दक्षिण बगीचा में गयी थी. इसी दौरान वहां शेराजुल मियां आ गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की. पीड़िता ने घर आकर सारी बातें बतायीं. घटना को लेकर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी करने का दोषी पाते हुए आरोपित शेराजुल मियां को उक्त सजा सुनाई.

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