Delhi Mayor Election: दिल्ली नगर निगम के सचिव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, चूंकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) की धारा 77 (ए) के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है. इसलिए तय कार्यक्रम के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता है.
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के नये महापौर एवं उपमहापौर के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण स्थगित कर दिया गया है. नगर निगम ने राजनिवास द्वारा पत्र जारी किये जाने के बाद महापौर के चुनाव को स्थगित कर दिया. राजनिवास ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना की ओर से एक पत्र जारी किया था. उस पत्र में कहा गया है कि वह ‘मुख्यमंत्री की ओर से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलने पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के वास्ते प्रशासक के रूप में अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना उपयुक्त नहीं समझते हैं. एमसीडी ने कहा कि उसे महापौर चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी तो मिल गयी है लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं हुई है. उसने अपने आदेश में कहा कि ऐसे में महापौर एवं उपमहापौर के लिए चुनाव करा पाना संभव नहीं है.
मेयर चुनाव स्थगित होने पर एमसीडी मेयर ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली मेयर चुनाव पर एमसीडी मेयर डॉ शैली ओबेरॉय ने कहा, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कल 26 अप्रैल को होना था. पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए एलजी के पास एक फाइल भेजी गई थी, लेकिन चुनाव स्थगित कर दिया गया है. वे कह रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री की राय के बिना पीठासीन कार्यालय नियुक्त नहीं कर सकते. आखिरी समय पर चुनाव को रद्द कर दिया गया. साफ-साफ दिखता है कि भाजपा डरी हुई है. वे नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेयर चुनाव जीतें. शुक्रवार को सदन बुलाया जाएगा लेकिन मेयर चुनाव स्थगित कर दिया जाएगा. हमें उम्मीद है कि हमारे सीएम जल्द ही रिहा हो जाएंगे.
केंद्र सरकार महापौर चुनाव रोकने की साजिश रच रही है: भारद्वाज
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार महापौर चुनाव रोकने और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से ‘आप’ को बाहर करने की साजिश रच रही है. मंत्री ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उन्हें दरकिनार कर महापौर चुनाव कराने के लिए एक पीठासीन अधिकारी को नामित करने में नियमों का उल्लंघन किया है. आप नेता ने कहा, पीठासीन अधिकारी को नामित करने का प्रस्ताव मुझे दरकिनार करके गुपचुप तरीके से उपराज्यपाल को भेजा गया था. मैंने फाइल वापस करने के लिए उपराज्यपाल को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि यह नियमों का उल्लंघन करके सीधे उन्हें भेजी गई थी.
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